सक्रिय प्रकटीकरण अधिनियम
  1. इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य
  2. निर्णय लेने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनल शामिल हैं
    -- अनुभाग अधिकारी → अवर सचिव → उप सचिव/निदेशक → अपर सचिव → सचिव → राज्य मंत्री (कृषि एवं किसान कल्याण) → कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री
  3. इसके संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण।
  4. अपने कार्यों के निर्वहन के लिए इसके द्वारा निर्धारित मानदंड।
    -- इस विभाग में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का भी समग्र रूप से पालन किया जाता है।
  5. इसके द्वारा या इसके नियंत्रण में रखे गए या इसके कर्मचारियों द्वारा इसके कार्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, मैनुअल और अभिलेख।
    - भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी किए गए सभी नियम, विनियम, निर्देश और मैनुअल का इस विभाग द्वारा पालन किया जाता है। सभी आईसीएआर संस्थानों को प्रासंगिक दिशा- निर्देश/निर्देश परिचालित किए गए हैं। उपयोगकर्ता आवेदकों की सुलभता के लिए प्रस्तावों के साथ चेकलिस्ट का प्रोफ़ॉर्मा आईसीएआर की वेबसाइटों पर डाला गया है।
    -- जहां तक द्विपक्षीय विदेशी सहायता परियोजनाओं और वैज्ञानिकों के दौरों का संबंध है, प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल सचिवालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय आदि द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, विनियमों और अनुदेशों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।
  6. विभाग द्वारा रखे गए या उसके नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण।
    -- विभाग द्वारा रखे गए दस्तावेज अधिकतर अवर्गीकृत हैं। हालांकि, भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार कुछ वर्गीकृत फाइलें और दस्तावेज भी विभाग द्वारा रखे गए हैं।
  7. नीति निर्माण या उसके क्रियान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श या उनके प्रतिनिधित्व के लिए विद्यमान किसी व्यवस्था का विवरण।
    -- यह विभाग आम तौर पर जनता के सदस्यों से संबंधित कार्य नहीं करता है। हालांकि, यदि आवश्यकता पड़ती है, तो भारत सरकार द्वारा इस संबंध में निर्धारित मानक दिशा-निर्देशों का पालन किया जाता है।
  8. मंडल (बोर्ड), परिषद, समिति और दो या अधिक व्यक्तियों से मिलकर बने अन्य निकायों का विवरण, जो इसके भाग के रूप में या इसकी सलाह के उद्देश्य से गठित किए गए हैं और क्या उन मंडल, परिषद, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए सुलभ हैं।
    -- इस विभाग के पास सलाह के उद्देश्य से कोई मंडल, समिति या अन्य निकाय नहीं हैं। हालाँकि, आईसीएआर, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी है, इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है।
  9. इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की एक निर्देशिका
  10. इसके प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को मिलने वाला मासिक पारिश्रमिक, जिसमें इसके विनियमों में दिए गए मुआवजे की प्रणाली भी शामिल है
  11. प्रत्येक एजेंसी को आबंटित बजट, जिसमें सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों का विवरण और किए गए संवितरणों की रिपोर्टें दर्शाई गई हैं।
    -- सूचना एकत्रित की जा रही है; शीघ्र ही सूचित की जाएगी।
  12. सब्सिडी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का तरीका, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रम के लाभार्थियों का विवरण शामिल है
  13. इसके द्वारा दी गई रियायत, परमिट या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण
    -- डेयर द्वारा ऐसी कोई रियायतें, परमिटों या प्राधि‍कार नहीं दिए जाते हैं।
  14. उपलब्ध या इसके पास मौजूद सूचना के संबंध में विवरण, जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में कम किया गया है।
    -- समय-समय पर स्वीकृत विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण भी वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया जाता है।
  15. सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए गए पुस्तकालय या वाचनालय के कार्य घंटों सहित सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण
    -- कोई सार्वजनिक कार्य व्यवहार नहीं होता है; हालांकि, आवेदकों/संस्थाओं/संगठनों द्वारा मांगी गई सूचना पर तुरंत ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा, विभाग के लिए एक वेबसाइट शुरू की गई है, जिसमें विभाग से संबंधित ऐसी जानकारी हो सकती है। इस के लिए लिंकhttp://dare.nic.in पर देखा जा सकता है।
  16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण
  17. निर्णय लेने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया [धारा 4(1)(बी)(iii)]
    -- अनुभाग अधिकारी → अवर सचिव → उप सचिव/निदेशक → अपर सचिव → सचिव → राज्य मंत्री (कृषि एवं किसान कल्याण) → कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री
  18. कार्यों के निर्वहन के लिए मानदंड [धारा 4(1)(बी)(iv)]
    -- इस विभाग में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का भी समग्र रूप से पालन किया जाता है।
  19. कार्यों के निर्वहन के लिए नियम, विनियम, अनुदेश, मैनुअल और अभिलेख [धारा 4(1)(बी)(v)]
    -- इस विभाग द्वारा भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी सभी नियमों, विनियमों, निर्देशों, मैनुअल का पालन किया जाता है। सभी आईसीएआर संस्थानों को संबंधित दिशा-निर्देश/निर्देश प्ररिचालित किए गए हैं। प्रस्तावों के साथ चेकलिस्ट का प्रोफार्मा उपयोगकर्ता आवेदकों की सुलभता के लिए आईसीएआर की वेबसाइटों पर डाल दिया गया है।
    -- जहां तक ​​द्विपक्षीय विदेशी सहायता परियोजनाओं और वैज्ञानिकों के दौरों का संबंध है, प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल सचिवालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय आदि द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, विनियमों और अनुदेशों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।
  20. प्राधिकरण द्वारा अपने नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियां [धारा 4(1)(बी)(vi)]
    -- विभाग द्वारा रखे गए दस्तावेज ज्यादातर अवर्गीकृत हैं। हालांकि, भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार कुछ वर्गीकृत फाइलें और दस्तावेज भी विभाग द्वारा रखे जाते हैं।
  21. स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश 
    -- भारत सरकार के अनुसार
  22. सब्सिडी कार्यक्रम के क्रियान्वयन का तरीका [धारा 4(1)(बी)(xii)]
    -- कोई सब्सिडी कार्यक्रम नहीं है, और इसलिए इस उद्देश्य के लिए कोई राशि आवंटित नहीं की गई है।
  23. सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा दी गई रियायतों, परमिटों या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण [धारा 4(1)(बी)(xiii)]
    -- डेयर में अनुदान रियायत का ऐसा कोई मामला नहीं होता है।