इसके संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण।

कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (कृषि अनुसंधान और शिक्षा)

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डेयर) की स्थापना दिसंबर, 1973 में कृषि मंत्रालय में की गई थी। भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमों के अनुसार डेयर को विषय आवंटित किए गए हैं। इसके प्रशासनिक नियंत्रण में निम्नलिखित छह संगठन (1 संबद्ध कार्यालय, 4 स्वायत्त निकाय और 1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम) हैं:

  • कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल (एएसआरबी), नई दिल्ली।
  • भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), नई दिल्ली।
  • केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (सीएयू), इम्फाल, मणिपुर।
  • डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (डीआरपीसीएयू), समस्तीपुर, पूसा, बिहार।
  • रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (आरएलबीसीएयू), झांसी, उत्तर प्रदेश।
  • मैसर्स एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (एजीआईएन), नई दिल्ली।
  • डेयर में भारत सरकार के सचिव, आईसीएआर के महानिदेशक भी हैं। इसके अलावा, डेयर के वित्तीय सलाहकार, आईसीएआर के वित्तीय सलाहकार भी हैं।

    डेयर के प्रमुख कार्य

  • केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय से जुड़े कृषि अनुसंधान और शिक्षा (बागवानी, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, कृषि इंजीनियरिंग, कृषि विस्तार, पशु विज्ञान, आर्थिक सांख्यिकी और विपणन तथा मात्‍स्‍यि‍की सहित) के सभी पहलुओं की देखभाल करना।
  • भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से संबंधित सभी मामलों को देखना।
  • कृषि, बागवानी, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, कृषि इंजीनियरिंग, कृषि विस्तार, पशु विज्ञान, आर्थिक सांख्यिकी और विपणन तथा मात्‍स्‍यि‍की में नई तकनीक के विकास से संबंधित सभी मामलों को देखना जिसमें, पौधे एवं पशु परिचय और अन्वेषण तथा मिट्टी एवं भूमि उपयोग जैसे कार्यों सहित सर्वेक्षण और आयोजना भी शामिल है।
  • कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जिसमें विदेशी और अंतरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और शैक्षिक संस्थानों तथा संगठनों के साथ संबंध भी शामिल हैं, साथ ही, अंतरराष्‍ट्रीय सम्मेलनों, संघों और कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित अन्य निकायों में भागीदारी और ऐसे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों आदि के उपरांत अनुवर्ती निर्णय भी शामिल हैं।
  • कृषि वानिकी, पशुपालन, डेयरी, मात्‍स्‍यि‍की, कृषि सांख्यिकी, अर्थशास्त्र और विपणन सहित कृषि में ऐसे अनुसंधान एवं उच्च शिक्षा के समन्वय के साथ-साथ मौलिक, अनुप्रयुक्त और परिचालन अनुसंधान और उच्च शिक्षा।
  • कार्य का विस्तृत आबंटन :

    भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम:

    भाग-1

    निम्‍नलिखि‍त विषय जो भारत के संविधान की सप्‍तम अनुसूची की सूची I के अंतर्गत हैं:

    1. कृषि‍ अनुसंधान और शि‍क्षा के क्षेत्र में अंतरराष्‍ट्रीय सहयोग और सहायता, जिसके अंतर्गत विदेशी और अंतरराष्‍ट्रीय कृषि‍ अनुसंधान तथा शि‍क्षा संस्‍थानों और संगठनों के साथ संबंध भी है।
    2. मूल अनुप्रयुक्‍त और संक्र‍ियात्‍मक अनुसंधान तथा उच्‍चतर शि‍क्षा जिसमें ऐसे अनुसंधान का समन्‍वय तथा कृषि‍, कृषि‍ वानिकी, पशुपालन, डेरी, मछली पालन, कृषि‍ अभि‍यांत्र‍िकी और उद्यान, जिसके अंतर्गत कृषि‍ सांख्‍यि‍की, अर्थशास्‍त्र एवं विपणन भी हैं, में उच्‍चतर शि‍क्षा सम्‍मि‍लित है।
    3. उच्‍चतर शि‍क्षा या अनुसंधान संस्‍थाओं और वैज्ञानिक तथा तकनीकी संस्‍थाओं में समन्‍वय और मानकों का अवधारण जहां तक उनका संबंध खाद्य तथा कृषि‍ से है जिसमें पशुपालन, डेरी तथा मछली पालन भी सम्‍म‍िलित है। कृषि अनुसंधान/विस्‍तार तथा शि‍क्षा में मानव संसाधन का विकास।
    4. भारतीय कृषि‍ अनुसंधान परिषद और चाय, काफी और रबड़ संबंधी कार्यक्रमों से भि‍न्‍न वस्‍तु अनुसंधान कार्यक्रमों के वित्‍तपोषण के लिए उपकर।
    5. गन्‍ना अनुसंधान।
    6. भाग-II

      संघ राज्‍य क्षेत्रों के लिए उपर्युक्‍त भाग-I में वर्णि‍त विषय जहां तक वे इन राज्‍य क्षेत्रों की बाबत विद्यमान हैं, और इनके अतिरिक्‍त, निम्‍नलिखि‍त विषय जो भारत के संविधान की सप्‍तम अनुसूची की सूची II के अंतर्गत हैं:

    7. कृषि‍, शि‍क्षा और गवेषण।
    8. भाग- III

      साधारण और पारिमाणि‍क :

    9. पादप, पशु और मछली प्रवर्तन तथा खोज।
    10. अनुसंधान प्रशि‍क्षण, सह-संबद्ध, वर्गीकरण, मृदा मानचित्रण और निर्वचन से संबंधि‍त अखि‍ल भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण।
    11. कृषि‍ अनुसंधान और शैक्षि‍क स्‍कीमों तथा कार्यक्रमों की बाबत राज्‍य सरकारों और कृषि‍ विश्‍वविद्यालयों को वित्‍तीय सहायता।
    12. राष्‍ट्रीय निरूपण।
    13. भारतीय कृषि‍ अनुसंधान परिषद तथा इसके अंगीभूत संस्‍थानों, राष्‍ट्रीय अनुसंधान केन्‍द्रों, परियोजना निदेशालयों, ब्‍यूरो तथा अखि‍ल भारतीय समन्‍वि‍त परियोजनाएं।
    14. जैव-ईंधन संयंत्रों के उत्‍पादन और सुधार के बारे में अनुसंधान और विकास।