अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध निर्धारित भुगतान के साथ डाक, व्यक्तिगत रूप से अथवा ई-मेल द्वारा ऊपर उल्लिखित अधिकारियों को प्रस्तुत किया जा सकता है। सूचना प्राप्त करने के लिए शुल्क की आदर्श अनुसूची यहाँ वर्णित है।
धारा (6) की उपधारा (1) के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने के अनुरोध के साथ दस रुपये का आवेदन शुल्क संलग्न किया जाएगा, जो उचित रसीद के बदले नकद या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक के माध्यम से "कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अवर सचिव" को देय होगा, जिन्हें अधिनियम के अन्तर्गत इस लोक प्राधिकरण का लेखा अधिकारी भी नामित किया गया है।
धारा 7 की उपधारा (1) के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के लिए, शुल्क उचित रसीद के बदले नकद या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक के माध्यम से "कृषि मंत्रालय के पी.ए.ओ." को देय होगा, जो निम्न दरों पर लिया जाएगा:
- सृजित या प्रतिलिपि किए गए प्रत्येक पृष्ठ (ए-4 या ए-3 आकार के कागज में) के लिए दो रुपये।
- बड़े आकार के कागज में प्रतिलिपि का वास्तविक प्रभार या लागत मूल्य।
- नमूनों या प्रतियों की वास्तविक लागत या मूल्य मॉडल।
- अभिलेखों के निरीक्षण के लिए: पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं; तथा उसके बाद प्रत्येक पंद्रह मिनट (या उसके अंश) के लिए पांच रुपए का शुल्क।
धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन सूचना उपलब्ध कराने के लिए, उचित रसीद के विरुद्ध नकद अथवा कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अवर सचिव को देय डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक के माध्यम से निम्नलिखित दरों पर शुल्क लिया जाएगा:
- डिस्केट या फ्लॉपी में दी गई सूचना के लिए: प्रति डिस्क या फ्लॉपी पचास रुपए।
- मुद्रित रूप में दी गई सूचना के लिए ऐसे प्रकाशन के लिए निर्धारित मूल्य पर अथवा प्रकाशन से अंशों की फोटोकॉपी के लिए प्रति पृष्ठ दो रुपए।